उज्जैन। नगर निगम ने भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) के विपरीत किए गए निर्माण और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाया। यह कार्रवाई बेगमपुरा मार्ग स्थित भवन क्रमांक-13 एवं वार्ड क्रमांक-48 के कृष्णा परिसर में की गई।नगर निगम के अनुसार बेगमपुरा मार्ग स्थित भवन क्रमांक-13 के भवन स्वामी सुरेश पिता रामनारायण ने बिना अनुमति नाली के ऊपर तक बीम-कॉलम खड़े कर निर्माण किया था। साथ ही स्वीकृत सीमा से बाहर निकलकर शासकीय भूमि पर गैलरी और छज्जे का निर्माण कर लिया गया, जो निगम द्वारा जारी भवन अनुज्ञा के विपरीत पाया गया।
निगम प्रशासन ने बताया कि संबंधित भवन स्वामी को अवैध निर्माण हटाने के लिए तीन बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद न तो निर्माण हटाया गया और न ही नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मंगलवार को नगर निगम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की।कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी राजकुमार राठौर, भवन निरीक्षक सौम्या चतुर्वेदी, पुलिस प्रशासन तथा नगर निगम का रिमूवल गैंग मौजूद रहा।इसी क्रम में वार्ड क्रमांक-48 स्थित कृष्णा परिसर में भी शासकीय भूमि पर टीन शेड बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यह कार्रवाई भवन निरीक्षक योगिता तंवर के नेतृत्व में नगर निगम के रिमूवल गैंग द्वारा की गई।