April 29, 2024

दैनिक अवंतिका(उज्जैन) कानीपुरा मार्ग बिजली के खंबे पर सागर आटो गैरेज का बोर्ड लटका कर अपने गैरेज का प्रचार-प्रसार करने वाले संचालक दीपक अर्जुन राठौर निवासी नागेश्वरधाम के खिलाफ चिमनगंज थाना पुलिस ने म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 का प्रकरण दर्ज किया है। ऐसा ही मामला जीवाजीगंज थाना पुलिस ने कमरी मार्ग पर अरजानी दुल्हा शाह मस्जिद के सामने बिजली के खंबे पर लगे सैफी गैलेरी का बोर्ड को जप्त कर अज्ञात के खिलाफ धारा 188 के साथ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में प्रकरण दर्ज किया गया है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान शासकीय संपत्ति का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई।