बुरहानपुर। जनजातीय कार्य विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। अधूरी गोपनीय चरित्रावली के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कराने और फाइल में गलत जानकारी देने के आरोप में सहायक ग्रेड-3 विनोद महाजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नेपानगर रहेगा।कलेक्टर कार्यालय, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 15 सितंबर को जारी आदेश क्रमांक 3669 में पूरे मामले का खुलासा हुआ है।तीन साल की ACR में गलत जानकारी-आदेश के अनुसार विनोद महाजन ने वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में पदस्थापना को लेकर गलत जानकारी प्रस्तुत की। चौंकाने वाली बात यह है कि ACR अपूर्ण होने के बावजूद वरिष्ठता सूची तैयार करवा ली गई और समिति के सदस्यों से हस्ताक्षर लेकर पदोन्नति की नस्ती आगे बढ़ा दी गई।
*फाइल कैसे आगे बढ़ गई?-यह मामला विभागीय जांच प्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। जब ACR ही अपूर्ण थी तो वरिष्ठता सूची किस आधार पर बनी? समिति ने हस्ताक्षर से पहले दस्तावेजों का सत्यापन क्यों नहीं किया? तीन साल तक गलत जानकारी वाली ACR पकड़ में क्यों नहीं आई?
आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि इस नस्ती के आधार पर महाजन को पदोन्नति मिली या नहीं, और समिति के अन्य सदस्यों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं।
सहायक आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब सवाल है कि क्या विभाग केवल निलंबन तक सीमित रहेगा या पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जांच होगी?