लोक सेवा गारंटी में लापरवाही करने पर अधिकारियों पर जुर्माना:38 आवेदन समयसीमा से बाहर,

रतलाम।मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने में जिले के राजस्व अधिकारी सचेत नहीं है। कलेक्टर मिशा सिंह ने शनिवार को ऐसे 9 राजस्व अधिकारियों पर 9,500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।समय सीमा में आवेदकों के आवेदनों का निराकरण नहीं करने में सबसे ज्यादा जावरा व रतलाम तहसीलदारों के पास आए आवेदन लंबित है।

समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं। इसको लेकर कलेक्टर ने इसे लोक सेवा गांरटी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत कार्रवाई की है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा, तहसीलदार सैलाना, तहसीलदार रावटी, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग), तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा के कुल 38 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए।

Share:

संबंधित समाचार

Leave a Comment