उज्जैन। रतलाम के स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अजंता पैलेस होटल के संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल निवासी पैलेस रोड, रतलाम तथा होटल मैनेजर शिवसिंह राठौर निवासी अजंता होटल परिसर, रतलाम द्वारा विदेशी नागरिकों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत नहीं करना पाया गया। पुलिस ने दोनों के विरूद्ध आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 20(1) सहपठित धारा 23(बी) के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।जांच में होटल के रजिस्टर से सामने आया कि चीन के चार नागरिक MR. Xu Hu, Mr.…
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