पांच प्रतिशत राहत देकर भी एरियर बचा रही सरकार, पेंशनरों में आक्रोश बरकरार

मन्दसौर ।  मध्यप्रदेश सरकार अपने नियमित कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए प्रदान कर रही है। धारा 49 (6) का बहाना बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश के पेंशनरां को महंगाई राहत देने की सहमति हेतु पत्र भी लिखा किन्तु छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से 38 प्रतिशत राहत प्रदान की। इस कारण म.प्र. ने भी 1 जुलाई 2023 से अपने पेंशनरों को 5 प्रतिशत राहत प्रदान करने के आदेश जारी किये। यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 42 प्रतिशत राहत की बात को नहीं माना।
यहां यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि दोनों सरकारें धारा 49 (6) का मनमाना उपयोग कर पेंशनरों की राहत पर कटोत्री करती हैं अभी भी 1 जनवरी 2023 से राहत स्वीकृत करने के स्थान पर 1 जुलाई से 5 प्रतिशत राहत स्वीकृत कर 6 माह का एरियर नहीं देने की मानसिकता उजागर हुई। पेंशनर महासंघ के अध्यक्ष श्रवणकुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र चन्द्रे, जिला सचिव नंदकिशोर राठौर, नगर अध्यक्ष अशोक रामावत, नगर सचिव चन्द्रकांत शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि केन्द्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई राहत शीघ्र प्रदान करें।