BPL आवेदक से 3500 रुपए की मांग, 35 दिन बाद भेजा RTI शुल्क नोटिस

सनावद/बड़वाह। जनपद शिक्षा केंद्र बड़वाह में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर विवाद सामने आया है। सनावद निवासी एक RTI आवेदक ने ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, सनावद से संबंधित जानकारी के लिए 19 अगस्त 2026 को आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक के अनुसार वह BPL कार्डधारी है।आवेदक का आरोप है कि 30 दिन की निर्धारित अवधि बीतने के बाद जनपद शिक्षा केंद्र बड़वाह के लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 976, दिनांक 18 सितंबर 2026 के माध्यम से 3500 रुपए शुल्क जमा कराने को कहा गया। यह पत्र 21 सितंबर को स्पीड पोस्ट से भेजा गया और 23 सितंबर को प्राप्त हुआ।आवेदक ने अपने आपत्ति पत्र में RTI अधिनियम की धारा 7(5) और 7(6) का हवाला देते हुए शुल्क मांग पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि BPL आवेदक से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए तथा निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सूचना निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है।मामले में एक और सवाल स्कूल की ओर से भेजे गए जवाब को लेकर उठ रहा है। आवेदक के मुताबिक स्कूल का पत्र क्रमांक 898/SSR/RTI/2026 दिनांक 8 सितंबर को ही लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हो चुका था। इसके बावजूद शुल्क संबंधी पत्र 18 सितंबर को जारी किया गया।आवेदक ने यह भी सवाल उठाया है कि 3500 रुपए की राशि किस आधार पर निर्धारित की गई और कितने पृष्ठों की प्रतिलिपि के लिए यह शुल्क मांगा गया, इसका स्पष्ट उल्लेख पत्र में क्यों नहीं किया गया।अब आवेदक ने शुल्क मांग वाले पत्र को निरस्त कर निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराने की मांग की है। निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं मिलने पर कलेक्टर खरगोन और राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत करने की बात भी कही गई है।मामला अब इस सवाल पर टिक गया है कि BPL आवेदक और निर्धारित समय सीमा से जुड़े RTI प्रावधानों के बावजूद 3500 रुपए शुल्क किस नियम और गणना के आधार पर मांगा गया?

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