आरक्षण काउंटर से बुक कराए गए टिकटों पर भी मिलेगा बीमा का लाभ -आज से सुविधा लागू, डिजिटल भुगतान एवं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य

उज्जैन। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में
रखते हुए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का विस्तार किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे के आरक्षण कार्यालयों से आरक्षित
टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा का लाभ मिल सकेगा। अब
तक यह सुविधा आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों
के लिए उपलब्ध थी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, यह बीमा सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी।इसका लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा, जो बीमा का विकल्प चुनेंगे,
अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे तथा टिकट किराये और बीमा प्रीमियम काभुगतान डिजिटल माध्यम से करेंगे। बीमा प्रीमियम टिकट किराये के साथ लिया जाएगा। निर्धारित नियमों के अनुसार, बीमा प्रीमियम सभी करों सहित प्रति यात्री 45 पैसे है।

ये होंगे पात्रता में शामिल-
यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके अंतर्गत बुकिंग के
समय कन्फर्म, आरएसी अथवा आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले पात्र यात्री
बीमा का विकल्प चुन सकते हैं। एक ही पीएनआर के अंतर्गत बुक किए गए सभी
पात्र यात्रियों पर बीमा लागू होगा। पांच वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे,
जिनकी बुकिंग बिना बर्थ या सीट के की गई है, इस बीमा के दायरे में शामिल
नहीं होंगे। वहीं, पांच से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चे बर्थ के साथ अथवा
बिना बर्थ के भी पात्र होंगे।
इतना होगा बीमा कवर-
बीमा पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन रेल दुर्घटना अथवा अन्य
अधिसूचित अप्रिय घटना की स्थिति में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता
के लिए रू.10 लाख, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए रू.7.50 लाख तक तथा चोटों
के कारण अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के खर्च के लिए रू.2 लाख तक का
बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्थिव शरीर के परिवहन के
लिए रू.10,000 तक का लाभ भी निर्धारित शर्तों के अनुसार देय होगा।
आरक्षण फार्म में संशोधन किया-
यात्रियों को बीमा का विकल्प चुनने की सुविधा देने के लिए आरक्षण फॉर्म
में आवश्यक संशोधन किया गया है। संशोधित फॉर्म पश्चिम रेलवे के सभी
आरक्षण कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा। आरक्षण कर्मचारी यात्रियों
को बीमा विकल्प चुनने एवं निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक
मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

यात्रियों को भरना होगा बीमा फार्म-

बीमा पॉलिसी का विवरण यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। टिकट
बुक कराने के बाद यात्रियों को उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से संबंधित
बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नामांकन संबंधी आवश्यक विवरण भरना होगा। आरक्षण
कार्यालयों से बुकिंग पर भी योजना के मौजूदा नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
बीमा पॉलिसी जारी करने तथा दावों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा
कंपनी की होगी।

 

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