मंदसौर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश (श्रीमती मंजू सिंह) ने वर्ष 2021 के एक चर्चित जघन्य हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी लतीफ, फिरोज और सद्दाम (सभी निवासी मुल्तानपुरा) को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन द्वारा इस प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया था।घटना 10 जून 2021 की रात मुल्तानपुरा स्थित सरकारी स्कूल के पास हुई थी, जहाँ आपसी विवाद को लेकर आरोपियों ने आबिद गुटी के साथ लोहे के पाइप और लाठियों से बेरहमी से मारपीट की थी। इलाज के दौरान इंदौर के एम.वाई. अस्पताल में आबिद की मृत्यु हो गई थी। मामले में अभियोजन का संचालन सहायक निदेशक गजराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के दिन दो अन्य आरोपी शाहरूख और शकील फरार हो गए हैं।
हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, फैसला सुनाते ही दो आरोपी फरार