गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद

उज्जैन। गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में 54 माह तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  आरोपी पर 7 हजार का अर्थदंड भी किया गया है। हत्या लेनदेन के विवाद में हुई थी।
उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खांडेगर ने बताया कि 3 मार्च 2022 की रात डी मार्ट के पास लखन राठौर की गोली मारकर रवि उर्फ शुभम पिता उदयसिंह सिसौदिया निवासी मालनवासा ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में पहले धारा 302 का प्रकरण दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस विवेचना में सामने आया था कि मृतक लखन राठौर ने वासु से 25 हजार रूपये उधार लिये थे। वहीं हत्या करने वाले ने लखन से 37 हजार रूपये उधार लिये थे।  2 मार्च 2022 कोे रवि उर्फ शुभम रात 9 बजे लखन के घर पहुंचा था और बोला कि वासु ने 25 हजार रूपये देने के लिये कहा है। लखन ने कहा कि तुझे 37 हजार रूपये दिये है उसमें से 25 हजार वासु को लौटा देना। रवि ने पैसे नहीं होने की बात कहीं और सुबह डी मार्ट के पास मिलने का बोलकर चला गया था। लखन सुबह डी मार्ट पहुंचा तो रवि ने पिस्टल निकालकर सिर में गोली मार दी थी और भाग निकला था। पुलिस ने विवेचना पूरी होने पर आरोपी रवि से पिस्टल बरामद कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। लम्बी चली सुनवाई की प्रकिया पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान  (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा फैसला सुनाते हुये रवि उर्फ शुभम सिसोदिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा-25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का कारावास और धारा 27 (1) आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का कारावास के साथ 7 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में ईश्वरसिंह केलकर विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई।

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