इंदौर। विजयनगर पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए के एक भूखंड के सौदे में 60 लाख रुपए की बयाना राशि वापस नहीं करने के मामले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी ने भूखंड के सौदे के लिए करीब 60 लाख रुपए दिए थे। सौदा करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद उसके बेटे ने सौदा निरस्त होने पर 2 प्रतिशत ब्याज के साथ बयाना राशि लौटाने की बात कही, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया।विजयनगर पुलिस ने सुनील चौकसे की शिकायत पर पंकज पुत्र भेरूलाल पोरवाल, निवासी उषानगर एक्सटेंशन के खिलाफ सोमवार को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।60 लाख रुपए का बयाना-पुलिस के मुताबिक पंकज के पिता भेरूलाल ने इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना के एक प्लॉट का सुनील चौकसे से सौदा किया था। अक्टूबर 2024 में इसके लिए अनुबंध किया गया था। सौदे के तहत 60 लाख रुपए बयाना राशि के रूप में दिए गए थे। इनमें 50 लाख रुपए चेक से और 10 लाख रुपए नकद दिए गए। बाकी राशि रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई थी। इसके लिए लक्ष्मण नगर गृह निर्माण संस्था का फॉर्म भी भरवाया गया था।
2 करोड़ के भूखंड के सौदे में 60 लाख रुपए की बयाना राशि वापस नहीं करने के मामले में FIR दर्ज