हत्या के आरोपी को उम्रकैद:5 साल बाद आया फैसला; रंजिश में की थी धारदार हथियार से हत्या

उज्जैन।उज्जैन में साल 2020 के एक हत्या प्रकरण में विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने आरोपी समीर शाह उर्फ अय्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला करीब पांच साल बाद आया है।विशेष न्यायालय एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, उज्जैन के विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान ने सत्र प्रकरण क्रमांक 216/2020 में 27 फरवरी 2026 को यह फैसला सुनाया। आरोपी समीर शाह उर्फ अय्या, निवासी अहमदनगर उज्जैन, को धारा 302, 34 भादवि के अंतर्गत दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास के साथ 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।मामला थाना चिमनगंजमंडी क्षेत्र का- 7 सितंबर 2020 को अपराध क्रमांक 1022/2020 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। आपसी रंजिश के चलते सचिन पिता हीरालाल सेंगर (35), निवासी बजरंगनगर, पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हमले में मृतक के पेट, सीने और हाथों पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी समीर शाह और मुख्तियार उर्फ इमरान को गिरफ्तार किया गया। 5 दिसंबर 2020 को न्यायालय में चालान पेश किया गया था।अदालत में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी ईश्वर सिंह  ने प्रभावी पैरवी की। सशक्त साक्ष्यों और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी समीर शाह को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई
Share:

संबंधित समाचार

Leave a Comment