बुरहानपुर। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच और कार्रवाई जारी है। अलग-अलग प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों की जांच में कुछ नमूने अमानक और मिथ्याछाप पाए जाने पर मामलों को एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां 7 प्रकरणों में कुल 2 लाख 65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
दूध, पाम ऑयल और आइसक्रीम के नमूने अमानक –खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक भोपाल भेजे थे। रिपोर्ट में दत्त दूध डेयरी प्रतापपुरा के दूध का नमूना अमानक मिलने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।इसी तरह हरि गोपाल फूड प्रोडक्ट्स के पाम ऑयल और वीरेन आइसक्रीम, सिंधीपुरा गेट के आइसक्रीम नमूने भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिले। दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
*मावा रोल, नमकीन और मावा बर्फी पर भी जुर्माना-मिथ्याछाप पाए गए खाद्य पदार्थों के मामलों में भी कार्रवाई की गई। ट्रैफिक जाम होटल, नेपानगर के मावा रोल पर 30 हजार रुपए, रामकृष्ण मिडवे, असीरगढ़ के नमकीन पर 30 हजार रुपए और प्रकाश होटल, नेपानगर की मावा बर्फी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नमूने लेने और उनकी जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।