नई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET 2026 री-एग्जाम से पहले प्लेटफॉर्म पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई है।हालांकि अदालत ने फिलहाल टेलीग्राम को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने केंद्र सरकार को गुरुवार तक जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तय की है।मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत NEET-UG री-एग्जाम से पहले एप पर अस्थायी रोक लगाई गई है।नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर बैन की जानकारी दी थी। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। टेलीग्राम का मैसेज-एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया है।
टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब:- भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली