महिला डॉक्टर पर कोर्ट से धोखाधड़ी का मामला दर्ज: जमानत के दस्तावेजों में गड़बड़ी का आरोप

इंदौर।इंदौर में जिला न्यायालय से धोखाधड़ी करने के एक मामले में महिला डॉक्टर पर पहले से बेची जा चुकी संपत्ति के आधार पर आरोपी की जमानत लेने का आरोप लगा है, जबकि दूसरे मामले में जब्त वाहन छुड़ाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज पेश कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक मामला जिला कोर्ट परिसर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालय से जुड़ा है। शासन की ओर से अली असलम अंसारी निवासी एमटीएच कम्पाउंड ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार डॉक्टर आसमा (30) पुत्री मुश्ताक शेख निवासी मैजेस्टिक नगर खजराना ने एक प्रकरण में जमानतदार के रूप में अपनी संपत्ति पेश की थी।जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित संपत्ति का विक्रय पहले ही किया जा चुका था। इसके बावजूद उसी संपत्ति को आधार बनाकर आरोपी गुलाब की जमानत लेने का प्रयास किया गया। मामले को न्यायालय के साथ धोखाधड़ी और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने के रूप में देखा गया।न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए एफआईआर के निर्देश-मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर रवि कुमार साहू ने दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण किया। इसके बाद 5 जून 2026 को आदेश जारी कर संबंधित जमानतदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि जांच में  मामले में और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
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