उज्जैन। जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने और पूरे पैसे लेने के बाद भी शुरू हुये विवाद में जेसीबी मशीन की सुपाड़ी से हमला करने वाले आरोपी लक्ष्मणसिंह बंजारा निवासी ग्राम भीलखेड़ा चौकी पानबिहार थाना घट्टिया को नवम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 2 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि भैरूलाल ने आरोपी लक्ष्मण बंजारा से आठ बीघा जमीन का 8 लाख 50 हजार रुपये में सौदा किया था। इसके लिए 29 अगस्त 2016 को पूरी राशि देकर तीन महीने में रजिस्ट्री कराने का करार हुआ था। आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 3 अगस्त 2017 को भैरूलाल मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। आरोपी अपनी जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी 13 डीए 0731 लेकर पहुंचा। उसने भैरूलाल को रोककर गाली-गलौज की। जमीन की मांग करने पर आरोपी ने जेसीबी की सुपाड़ी से उस पर हमला कर दिया। इससे भैरूलाल की दाहिनी जांघ और दाहिने हाथ में चोटें आईं और वह मौके पर गिर पड़ा। घटना के दौरान संजय कुमावत, संजय मालवीय सहित अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। आरोपी ने जमीन का नाम लेने पर जान से खत्म करने की धमकी दी और भाग निकला था। भैरूलाल की शिकायत पर घट्टिया थाना पुलिस ने मामले में मारपीट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। लेकिन जांच के बाद गंभीर चोंट होने पर धारा 325 बढ़ाई गई। पुलिस ने मामले में प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। लम्बी चली सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है। प्रकरण मेंं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हार्दिक देवकर ने पैरवी की।
जमीन विवाद में मारपीट करने वाले को 2 साल की सजा