धोखाधड़ी के प्रकरण में श्रम कार्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार-आरोपी के विरुद्धलंबित थे  चेक बाउंस के 6 गिरफ्तारी वारंट

ब्यावरा-राजगढ़।राजगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजगढ़ के नेतृत्व में थाना कोतवाली राजगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी एवं कुल 6 चेक अनादरण चेक बाउंस के आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली राजगढ़ में फरियादिया देवकुमारी पति गंगाराम तंवर 35 वर्ष निवासी शिक्षक कॉलोनी राजगढ़ ने आरोपी सुरेंद्रसिंह जाटव पिता बंशीलाल जाटव 53 वर्ष श्रम कार्यालय राजगढ़ में कार्यरत हाल निवासी शिवधाम कॉलोनी, राजगढ़ के विरुद्ध धोखाधड़ी संबंधी शिकायत की।
                                                                           फरियादिया ने बताया कि आरोपी द्वारा श्रम विभाग से राशि दिलाने का झांसा देकर फरियादिया एवं उसके परिजनों से अलग-अलग समय पर कुल 95 हजार रुपये प्राप्त किए। राशि प्राप्त करने के बाद आरोपी ने न तो श्रम विभाग से कोई राशि दिलवाई और न ही फरियादिया की राशि वापस की। काफी प्रयासों के बावजूद राशि वापस नहीं करने एवं फोन नहीं उठाने पर फरियादिया ने थाना कोतवाली राजगढ़ में शिकायत की। शिकायत पर थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 662/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़ निरीक्षक श्रीमती मंजू मखेनिया ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल एक विशेष टीम गठित की। आरोपी द्वारा बार बार पुलिस टीम को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था किंतु पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। साइबर तकनीक, तकनीकी विश्लेषण एवं पुलिस टीम के आधार पर आरोपी सुरेंद्रसिंह जाटव को गिरफ्तार किया। आरोपी सुरेंद्र पिता बंशीलाल जाटव के विरुद्ध जिला न्यायालय द्वारा धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत चेक अनादरण चेक बाउंस के अलग-अलग प्रकरणों में कुल 6 गिरफ्तारी वारंट भी जारी हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त गिरफ्तारी वारंटों की तामीली कराए जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा। प्रकरण में आरोपी से पूछताछ एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।
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