उज्जैन। रतलाम के स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अजंता पैलेस होटल के संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल निवासी पैलेस रोड, रतलाम तथा होटल मैनेजर शिवसिंह राठौर निवासी अजंता होटल परिसर, रतलाम द्वारा विदेशी नागरिकों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत नहीं करना पाया गया। पुलिस ने दोनों के विरूद्ध आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 20(1) सहपठित धारा 23(बी) के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।जांच में होटल के रजिस्टर से सामने आया कि चीन के चार नागरिक MR. Xu Hu, Mr. Zhi Guangjian,Mr. Yang Zhongfu,Mr. Liu Yan होटल में करीब एक माह तक रुके रहे, लेकिन नियमानुसार उनकी जानकारी न तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की गई और न ही स्थानीय पुलिस एवं एसपी कार्यालय को दी गई।पुलिस के अनुसार, चारों विदेशी नागरिक 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच के होटल अजंता पैलेस में ठहरे थे। संबंधित विदेशी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और मशीनरी से जुड़े कार्य के सिलसिले में रतलाम में रुके हुए थे। बाद में उनके वीजा रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय (PHQ) को जानकारी भेजी गई, जिसके बाद रतलाम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।अप्रवासी एवं विदेशी विषयक अधिनियम-2025 तथा संबंधित नियमों के तहत किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला या निजी परिसर में विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म (C-Form) के माध्यम से निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यकता अनुसार स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देनी होती है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय को ध्यान में रखकर लागू की गई है।थाना प्रभारी स्टेशन रोड जितेंद्र पाल सिंह जादौन के अनुसार चारों चीनी नागरिक एक कंपनी के इंजीनियर थे और उसी के काम से एक उद्योग में आए थे,लेकिन होटल ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हुए इस संबंध में पुलिस को ऑन लाइन जानकारी समय पर नहीं देकर अपराध कारित किया है। इसी आधार पर होटल संचालक एवं मैनेजर पर प्रकरण दर्ज किया गया है।