अवैध,अपंजीकृत क्लीनिक संचालित करने पर  स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ सुनील पाटीदार की एफआईआर दर्ज

नीमच। – जिले के मनासा ब्लॉक के ग्राम भाटखेड़ी निवासी 11 वर्षीय बालक की उपचार के दौरान मृत्यु के मामले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुनील पाटीदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस थाना मनासा में सुनील पाटीदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) के तहत उपचार के दौरान लापरवाही से मृत्यु के संबंध में तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के तहत बिना वैध पंजीयन चिकित्सा व्यवसाय करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।7 अक्टूबर 2026 की शाम बालक धर्मपाल को उपचार के लिए मनासा स्थित शीतल बाग में संचालित निजी क्लीनिक पर लाया गया था। उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने के बाद बालक की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजन बालक को सिविल अस्पताल मनासा लेकर पहुंचे, जहां शासकीय चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 अक्टूबर को स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संबंधित क्लीनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक पर ताला लगा मिला। टीम ने पंचनामा तैयार कर क्लीनिक को सीलबंद कर दिया।मामले की जांच एवं विभागीय वैधानिक कार्यवाही के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नीमच द्वारा दल गठित किया गया है।
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