मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार को जबलपुर हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

इंदौर । मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने बलात्कार की एफ.आई.आर. पुलिस थाना नौगाँव, धार में दर्ज करवाई थी। उमंग सिंघार ने इस एफ.आई.आर. को जबलपुर हाई कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी थी कि पत्नी ने घरेलू विवाद को बढ़ा चढ़ाकर बलात्कार की झूठी शिकायत की है।
अपनी याचिका में उन्होंनें यह भी आधार लिए कि कोई भी पत्नी कानूनी रूप से अपने पति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत नहीं लिखवा सकती। इसी आधार पर उन्होंनें धारा 377 में दर्ज एफ.आई.आर. को चुनौती दी थी। दोनों पक्ष को सुनने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार को बड़ी राहत देते हुए उनकी पत्नी की एफ.आई.आर. निरस्त कर दी। उमंग सिंघार वर्तमान में गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनकी ओर से इन्दौर के वकील विभोर खंडेलवाल ने हाईकोर्ट में पैरवी की थी। इस निर्णय के बाद पत्नियों द्वारा घरेलू विवाद में अपने पति के खिलाफ धारा 377 में लिखवाई जा रही झूठी शिकायतों पर रोक लगेगी।