April 28, 2024

देवास ।   जिले के विजयागंज मंडी थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व पत्थरों से कुचली एक लाश पुलिस को मिली थी। जिसकी शिनाख्त होने पर पुलिस ने मामले को लेकर जांच की जिसमें पता चला की प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के 48 घंटों में हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था।
तीन साल पूर्व जिले के विजयागंज मंडी थाना अंतर्गत 5 अप्रेल 2021 को ग्राम सिंदुरिया के पास उज्जैन तराना रोड़ पर हुए अंधे कत्ल जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस ने बताया था कि मृतक की पत्थरो से सर कुचलकर हत्या की थी। अज्ञात व्यक्ति की पहचान मोबाईल के माध्यम से शाकिर पिता सईद खान उम्र 35 वर्ष निवासी पंवासा उज्जैन के रुप में हुई थी। तत्कालीन विजयागंज मंडी थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन ने टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल का 48 घंटों में खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हांसिल की थी। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। इस प्रकरण को लेकर न्यायालय ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मोबाइल फोन के कॉल डिडेल के आधार पर मृतक शाकीर की पत्नी सीमा की सबसे ज्यादा बात राकेशचंद्र से होना पाई गई थी, अन्य आवश्यक अनुसंधान के उपरांत प्रथम दृष्टया मृतक शाकिर की पत्नी सीमा तथा उसके प्रेमी राकेशचंद्र के विरूद्ध अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (समक्ष:- मनीष सिंह ठाकुर) के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण राकेशचंद्र पिता शिवनारायण वर्मा को आजीवन कारावास व 5000/-रुपए अर्थदण्ड, 2 वर्ष का कारावास व 2000/-रुपए अर्थदण्ड एवं आरोपिया सोनू उर्फ सीमा खान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 5000/-रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक जिला लोक अभियोजन अधिकारी व जगजीवनराम सवासिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक श्याम आंजना का सहयोग रहा।