April 26, 2024

एक साल तक शराब व अन्य मादक पदार्थों का नहीं कर सकेंगे नशा
दैनिक अवन्तिका  इंदौर
तीन दोषियों को पुलिस आयुक्त ने सुनाई थी सजा, कार, दोपहिया और आॅटो रिक्शा के कांच फोड़ने वाले तीनों ने शुक्रवार रात निरंजनपुर के खालसा चौक पर हाजिरी लगाई। फिर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन्हें पुलिस आयुक्त ने अनूठी सजा दी है। तीनों पर एक साल तक शराब व अन्य मादक पदार्थों का नशा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीनों को दो घंटे चौराहे पर हाजिरी देनी होगी। रहवासियों को बताना होगा कि उन्होंने शराब नहीं पी है।
मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। न्यायालय आयुक्त कार्यालय की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी हुए। आयुक्त कोर्ट ने आरोपित जीतू उर्फ आलू चौहान निवासी नई बस्ती निरंजनपुर चौराहा, राज करोले निवासी नई बस्ती निरंजनपुर चौराहा और सौरभ तिवले निवासी नई बस्ती निरंजनपुर चौराहा को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि तीनों एक वर्ष तक शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। आदेश की प्राप्ति दिनांक से 21 दिवस तक स्कीम 114 निरंजनपुर खालसा चौक पर रात 9 से 11 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इनकी उपस्थिति के लिए बीट प्रभारी और टीआइ को जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद भी सचिव, सार्वभौमिक रहवासी संघ स्कीम 114 पार्ट-1 की सहमति से उनके समक्ष हर सोमवार उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। टीआइ और रहवासी संघ पदाधिकारी तय करेंगे कि ये लोग नशा नहीं कर रहे हैं। डीसीपी जोन-2 सूरज वर्मा के मुताबिक, तीनों दोषियों पर नजर रखी जाएगी। 21 दिन बाद भी रहवासियों से इनके आचरण के संबंध में पूछा जाएगा। शिकायत मिलती है या बाउंड ओवर उल्लंघन होता है तो कमिश्नर कोर्ट में प्रकरण पेश जाएगा।
मोबाइल में मिला था तोड़फोड़ का वीडियो
लसूड़िया टीआइ के मुताबिक, दोषियों ने 8 अप्रैल को निरंजनपुर, स्कीम-114 में खड़ी कार, आटो रिक्शा और दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उनके फोन में तोड़फोड़ का वीडियो मिला। जोन-2 के उपायुक्त सूरज वर्मा ने रासुका के तहत प्रतिवेदन पेश किया। 3 मई को कोर्ट ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी किया।