CJI बोले–ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कटा, तो घबराएं नहीं:हम मामला सुन रहे हैं

 

नई दिल्ली।दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 3 नवंबर के स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि आयोग ने SIR के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए पुराने वोटरों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा है, जबकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि 2026 की वोटर लिस्ट में शामिल रहे और SIR के दौरान नाम कटने वाले लोगों को नए वोटर की तरह फॉर्म-6 भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा-लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट चुनाव आयोग से फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाने के लिए कह सकता है।

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