उज्जैन। जिले में कानून व्यवस्था, लोकशांति और आमजन की सुरक्षा को बनाये रखने के लिये कलेक्टर/ जिला दंडाधिकारी रोशन कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) लागू करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 3 नवंबर से प्रभावशाली होकर आगामी दो माह तक पूरे जिले में रहेगा। दीपावली से पहले जिले में कानून व्यवस्था के साथ शांति बनाये रखने के उद्देश्य से लागू की धारा 163 (1) के अंतर्गत अब सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा और रॉड लेकर चलने पर प्रतिबंध…
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