टीवी चैनल्स को डेली राष्ट्रहित से जुड़ा कंटेंट दिखाने के निर्देश, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, इन्हें छूट

ब्रह्मास्त्र नई दिल्ली

सूचना और प्रसारण मंत्रालय टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब टीवी चैनल्स को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यक्रम दिखाना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग नियमों में बदलाव करते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनल्स को इस मामले में छूट दी गई है। मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा – हम जल्द ही इस बारे में एक सर्कुलर जारी करेंगे लेकिन इससे पहले हस सभी स्टेक होल्डर्स से मिलकर इस मामले पर चर्चा भी करेंगे। चंद्रा ने कहा कि इस प्रसारण की टाइमिंग क्या होगी इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।