पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम  हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

 नीमच। –  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा, जिला-नीमच द्वारा अ कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर मारकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति गुड्डा पिता नारायण बांछड़ा, उम्र-48 वर्ष, निवासी-बांछड़ा डेरा, ग्राम पावटी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.07.2022 की सुबह के लगभग 5-6 बजे ग्राम पावटी स्थित आरोपी के घर की हैं। मृतीका सीमाबाई आरोपी गुड्डा की पत्नी थी, जिससे उसकी 6 संताने थी। घटना दिनांक को आरोपी का एक लड़का तथा दो छोटी लडकीया उसके घर के बहार रो रहे थे, जिनको रोते हुवे पड़ोस में रहने वाले रोहित बांछड़ा ने देखा, तो उसने बहार से आरोपी के घर के अंदर बहार से देखा तो सीमाबाई पलंग के ऊपर मृत अवस्था पड़ी हुई थी, जिसका सिर फटा हुवा था व उसमें से खुन व मांस निकला हुवा दिख रहा था व पास में ही खुन से सनी हुई कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। थाना कुकड़ेश्वर पर पुलिस को सूचना दिये जाने पर पुलिस द्वारा प्रारम्भिक जाँच के आधार पर कार्यवाहीं करते हुवे आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य ज्ञात में आया कि आरोपी उसकी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिस कारण से वह विगत कुछ समय से शराब पीकर उसकी पत्नी के साथ लड़ाई-झगड़ा करता था और इसी कारण से घटना दिनांक को हुवे विवाद के कारण आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी पत्नी का सिर फाड़कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किये जाने के पश्चात् अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा मृतिका के बच्चों, परिवार व आस-पड़ोस के लोगो के बयान करवाये गये, किन्तु उनके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया जाकर आरोपी के पक्ष में बयान दिये गये। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर आई वैज्ञानिक एवं परिस्थितीजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी द्वारा उसकी पत्नी की हत्या किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया और आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
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