3 क्वींटल डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा क्रेटा कार में 307.790 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी लक्ष्मण पिता औंकार रेबारी, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम असारवा की ढ़ाणी, तहसील व थाना भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ (राजस्थान) को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 22.02.2025 को कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की हुण्डई क्रेटा कार में एक व्यक्ति लगभग 3 क्वींटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा निकुम्भ चौराहा से चित्तौड़गढ़-मंगलवाड़ रोड़ की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम आंवरी माता से होकर, बाड़मेर (राजस्थान) ले जाने वाला हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर उसको मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर तैनात किया गया। देर रात्री लगभग 11ः30 बजे निवारक दल को मुखबीर द्वारा बताया हुवे हुलिये का व्यक्ति कार में आता हुवा दिखाई दिया, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें कुल 16 कट्टों में 307.790 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा मिला। निवारक दल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कार मध्यप्रदेश ईकाई के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच में लाकर विस्तृत तलाशी लेकर डोडाचूरा व कार को जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक  सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई ।
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