हाउसिंग बोर्ड की आवासीय संपत्ति में व्यवसाय करने वालों को बड़ी राहत, लीज उल्लंघन की कार्रवाई पर लगी रोक  उपयोग परिवर्तन के लिए बनी समिति की जांच के कारण कार्रवाई रूकी

उज्जैन। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों में आवासीय लीज शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने वाले हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त ने भोपाल से एक पत्र जारी कर लीज उल्लंघन के मामलों में चल रही समस्त कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना मंडल के आयुक्त गौतम सिंह की और से प्रदेश के सभी प्रक्षेत्र कार्यालयों को यह पत्र जारी किया है। प्रक्षेत्र कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और संभाग- भोपाल, सागर, ग्वालियर, मुरैना, गुना, इंदौर, धार, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, बालाघाट, शहडोल, दमोह के संपदा अधिकारी और कार्यपालन यंत्री को यह पत्र भेजा गया है।जांच समिति की कार्रवाई प्रचलित-पत्र में कहा गया है कि मंडल द्वारा दी गई लीज शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मंडल की परिसंपत्तियों के मामले में जहां नवीन भू-उपयोग या नगर विकास योजना के तहत उपयोग परिवर्तन को नियमित किया जा सकता है, उसके लिए मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश में विहित प्रावधानों की भांति एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति ऐसे मामलों के नियमितीकरण के संबंध में सुझाव और प्रक्रिया की सिफारिश करेगी। ऐसी स्थिति में लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में फिलहाल प्रचलित कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे।उज्जैन में ढेरों मामले,राहत मिली- गृह निर्माण मंडल की आवासीय संपत्तियों के व्यवसायिक उपयोग के मामले  उज्जैन में ढेरों हैं। मंडल आयुक्त के आदेश से उज्जैन के कानीपुरा रोड, इंदिरा नगर सहित तमाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने वालों ने राहत ली है। इन कॉलोनियों में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में निवासरत कई संपत्ति धारक लंबे समय से व्यापार-व्यवसाय कर रहे थे, जिन्हें लीज उल्लंघन का नोटिस दिए गए थे। अब नए आदेश तक वे पूर्व की तरह आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग  जारी रख सकेंगे।

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