अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 10 प्रकरण दर्ज

बड़वानी।  जिले में अवैध मदिरा की बिक्री, संग्रहण, चोर्यनयन/निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान के तहत कलेक्टर जयति सिंह एवं उपायुक्त आबकारी इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा सतत् कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।उक्त निर्देशों के परिपालन में जिला आबकारी अधिकारी  अशोक कुमार खत्री के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अभिलाषा वर्मा के आबकारी बल द्वारा वृत राजपुर के ग्राम मटली, निहाली, पलसूद एवं वृत खेतिया में ग्राम भातकी, बेहडिया, राखीबुजुर्ग, करणपुरा, बाएगोट में दबिश देकर देशी मदिरा 8.36 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा 7.02 बल्क लीटर, विदेशी माल्ट मदिरा 18.55 बल्क लीटर, हाथभट्टी मदिरा 35 बल्क लीटर जप्त की एवं 270 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर सैंपल लेकर मौके पर फैलाया जाकर नष्ट किया। उक्त कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क, च के तहत आबकारी विभाग द्वारा कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गये। जप्त मदिरा एवं महुआ लहान की अनुमानित कीमत लगभग 45,134 रुपये है।कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक कमलेश बामनिया, दिलीप जायसवाल, विभा नांदले, आबकारी प्रधान आरक्षक इरफान अली, सुदेश आचार्य, हुकुम पाटीदार, गंगा सोलंकी, आबकारी आरक्षक प्रिया सुल्या, इमलेश पवार, पंकज भिण्डे एवं सुयश यादव आदि का विशेष योगदान रहा है।
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