नीमच। श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा अपने निर्णय में पत्थर मारकर फरियादी की नाक तोड़ने वाले आरोपी प्रकाश पिता बालमुकुंद राठौर, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम गिरदौड़ा, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 14.07.2019 को सुबह के लगभग 11 बजे ग्राम गिरदौड़ा स्थित आरोपी प्रकाश के घर के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी चन्द्रशेखर माली उसके घर से बाजार जाने के लिये आरोपी के घर के सामने से निकल रहा था, तभी आरोपी रास्तें में फरियादी के साथ विवाद करने लगा और पत्थर से उसके नाक पर मार दी। घटनास्थल पर उपस्थित आसपास के लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया, जिसके पश्चात् फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की गई। फरियादी का मेडिकल कराये जाने पर पत्थर से मारपीट किये जाने के कारण उसकी नाक में फ्रैक्चर आना पाया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत फरियादी, बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि 3000रू को आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।
पत्थर मारकर नाक तोड़ने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास