गैस पाइपलाइन हादसे में पार्षद सोनी पर केस:हाईकोर्ट ने एसीपी को किया तलब

इंदौर।इंदौर के विजय नगर स्थित अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में पेश हुए पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले में पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज कर आरोपी बना लिया गया है।
                                                                        नगर निगम की रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया था कि मौके पर बोरिंग पार्षद द्वारा कराई जा रही थी।पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए थे और केस डायरी पेश की थी। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने जांच की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठाते हुए असंतोष व्यक्त किया था।कोर्ट ने कहा कि यदि जांच की स्थिति ऐसी ही है तो फिर यह मामला किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता क्यों न समझी जाए। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित एसीपी को स्वयं अगली सुनवाई में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए थे।
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