तोशाखाना केस- इमरान, बुशरा बीबी को 17-17 साल सजा:₹16.40 करोड़ का जुर्माना; ₹2 करोड़ की घड़ी को ₹5 लाख का बताया था

इस्लामाबाद।पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने सुनाया।

दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट से जुड़ा है। उन्हें 2018 में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह सेट गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत करीब ₹2 करोड़ थी।इमरान ने पाकिस्तान आर्काइव को इस गिफ्ट के सही कीमत की जानकारी नहीं दी। उन्होंने झूठ कहा कि यह सिर्फ 5 लाख की है, जिससे घड़ी सरकारी खजाने में जाने से बच जाए। इमरान इसे निजी तौर पर बेचना चाहते थे।रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने फैसला सुनाया। इमरान भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं।

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