राज्य शिक्षा केंद्र एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश से असमंजस आयु की गणना में गफलत का गणित -स्कूल में प्रवेश के लिए आयु की गणना 01 जुलाई और 30 सितंबर से करें या फिर 01 अप्रैल की स्थिति में

उज्जैन। स्कूल में प्रवेश के लिए आयु की गणना 1 जुलाई और 30 सितंबर से की जाए या फिर 01 अप्रेल की स्थिति में। आयु की गणना के गफलत के गणितीय आदेश में जिम्मेदारों की उलझन चल रही है। मामला राज्य शिक्षा केंद्र एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी आदेशों का है। इसी से यह असमंजस की स्थिति बनी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव को सरकारी महकमा सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है या फिर समन्वय का अभाव है। सरकारी महकमे में समन्वय का अभाव एक बार फिर शिक्षा विभाग में साबित हुआ है। वर्तमान में स्कूलों में प्रवेश का दौर चल रहा है और राज्य शिक्षा केंद्र तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेशों से गफलत की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूलों में एडमिशन के दौरान पालकों के सवालों के जवाब देने में आ रही है क्योंकि एक तरफ राज्य शिक्षा केंद्र का फरमान है कि स्कूल में प्रवेश के लिए आयु की गणना 31 जुलाई और 30 सितंबर की स्थिति में की जाएगी। अब असमंस यह हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हालही में जारी आदेश का पालन किया जाए या फिर करीब दो माह पूर्व जारी राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश का।ये हैं आदेश –

जानकारी के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र के 28 मार्च 2025 को जारी आदेश पर गौर किया जाए तो राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदरसिंह ने आदेश दिया है कि 27 जुलाई 2024 को जारी आदेश को संशोधित किया गया है और कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अब आयु की गणना नर्सरी, केजी 1, 2 के लिए 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 से की जाएगी।

मंडल के आदेश में 1अप्रेल-

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के हस्ताक्षर से 11 जून 2025 को सभी शासकीय व मान्यता प्राप्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों व विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान को आदेश दिए हैं कि  न्यूनतम आयु की गणना 1 अप्रैल की स्थिति में की जाए।

राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार

राज्य शिक्षा केंद्र के 28 मार्च 2025 को जारी आदेश में भी आयु तो वही बताई है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताई है। बस अंतर इतना है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने आयु गणना नर्सरी, केजी 1, 2 के लिए 31 जुलाई 2025 और कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 से करने का कहा है।

मंडल का 11 जून 2025 का आदेश-

माध्यमिक शिक्षा मंडलनर्सरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम 4 वर्ष 6 माह होना चाहिए। जिसमें आयु की गणना 1 अप्रैल की स्थिति में की जाएगी। केसी-1 के लिए न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष 6 माह, केजी-2 के लिए न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष 6 माह तथा कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह होना चाहिए। इन सभी की गणना 1 अप्रैल की स्थिति में की जाएगी।

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