हाईकोर्ट ने आजम खान औरउनके बेटे की 10 साल की सजा सस्पेंड की : दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार

इलाहाबाद।सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की 10 साल की सजा को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। दोनों को जमानत भी दे दी। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल पैन कार्ड मामले में यह फैसला सुनाया है। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आजम अभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। वजह आजम के खिलाफ अभी दो पेंडिंग केस हैं।आजम के खिलाफ एक मामला ईडी ने हाल ही में दर्ज किया है। जबकि एक मामला 10 सितंबर का है, जिसमें यूपी विजिलेंस ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगर इन मामलों में पुलिस वारंट-बी नहीं लेती है तो आजम जेल से बाहर आ सकते हैं।
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