तराना।जघन्य एवं सनसनीखेज मामला में जमीन विवाद के संबंध में दो बुजुर्ग व्यक्तियों की नृशंस हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।न्यायालय प्रेमा साहू अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के प्रकरण के 85 / 18 थाना माकडोन में विभिन्न धाराओं में अभियुक्तगण (1) शंकर पिता बापू जाट, ( 2 ) रतनपिता बापू जाट, (3) राजमल पिता बापू जाट, ( 4 ) सिद्धनाथ पिता राजमल, ( 5 ) दिनेशपिता राजमल, (6) रामदयाल पिता शंकर जाट निवासीगण ग्राम बेरछी, थान माकडोन, (7) मोडसिंह पिता रघु ( 8 ) प्रताप पिता रघु जाट निवासीगण भडसिम्बाथाना कायथा ( 9 ) सीताराम पिता प्रभुदयाल निवासी सुवागांव माकडोन को न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण में उप-निदेशक (अभियोजन ) राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक शिरीष उपासनी द्वारा की गई।
घटना यह है कि 10.07.2018 को फरियादी देवीसिह द्वारा देहाती नालसी लेख करायी कि निर्भय सिंह पाटीदार निवासी बेरछी द्वारा फोन पर सूचना दी कि ट्रेक्टर लेकर तराना आ जाओग्राम बेरछी में खेत हाकना है। वह ट्रेक्टर लेकर तराना आया वहां पर दो इंडिगो।कार में निर्भय सिंह, अनोखी लाल तथा निर्भयसिंह का भानेज बैठे थे। ट्रेक्टर दिनश चला रहा था सभी लोग दोपहर 01:30 बजे ग्राम बेरछी पहुंचे दोनो कार गांव के बाहर खड़ी कर दी थी। ट्रेक्टर लेकर निर्भयसिंह, अनोखीलाल, भगवान सिंह और दिनेश खेत पर पहुँचे, दिनेश खेत हाक रहा था तभी 2:30 बजे ग्राम बेरछी के शंकरलाल, रतन, राजमल, रामदयाल, दिनेश, सिद्धनाथ, मोडसिंह, प्रताप और रमसिंह हाथों में लाठी, तलवार और फर्सी लेकर आये और एक राय होकर हत्या करने की नीयत से अनोखीलाल और निर्भयसिंह के साथ मारपीट करने लगे, दिनेशबीचबचाव करने गया तो उसे भी मारने के लिये आये । 100 पुलिस वाहन को फोन लगाया पुलिस आने पर अभियुक्तगण भाग गये पास जाकर देखा तो निर्भय सिंह और अनोखीलाल के सिर में चोट होकर खून निकल रहा था। मौक पर निर्भय सिंहकी मृत्यु हो गयी थी और अनोखीलाल की मृत्यु अस्पताल में हो गयी थी । फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वाद विवेचनाअभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।