टांडा। – पिछले दिनों ग्राम पंचायत बडकच्छ की शासकीय उचित मूल्य दुकान का पीडीएस खाद्यान्न दूसरी पंचायत के ग्राम बांकी(टाण्डा) स्थित एक निजी मकान में पाए जाने के मामला को लेकर जाँच में आरोपियों के दोषी पाए जाने पर कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी निलेश जाधव की शिकायत पर टाण्डा थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। थाना टाण्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उचित मूल्य दुकान ग्राम बड़कच्छ 2212048 की आवंटित संस्था गंगा स्व सहायता की अध्यक्ष सेवन्ती पति नारायण मछार निवासी बड़कच्छ एवं विक्रेता फूलवन्ती पति पूनमसिंह मिनावा निवासी बड़कच्छ के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में पुलिस थाना टाण्डा में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। ज्ञात हो कि इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार कैलाश डामोर मौके पर पहुंचे थे और संबंधित मकान का निरीक्षण किया था। जिसमे अवैध रूप से पीडीएस खाद्यान्न पाया गया था। जाँच के बाद गेंहू के साथ चावल की मात्रा में भी अंतर पाया गया था।अब देखना ये होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। ओर कब तक वो जेल की सलाखों के अंदर होते हैं।पूर्व में भी गंगा स्वयं सहायता समूह द्वारा कम ज्यादा वजन तोलकर देने का आरोप ग्रामीणो द्वारा लगाया गया था।जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत बडकच्छ के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर धार को की गई थी। जांच के बाद सम्बंधित दोषी भी पाए गए थे।
अवैध रूप से पाए पीडीएस खाद्यान मामले में दर्ज की एफआईआर