वॉटसएप पर अनर्गल कमेंट कर मानहानि के मामले मे कथित पत्रकार को न्यायालय का नोटिस जारी

नारायणगढ़। सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों को लेकर दर्ज दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में न्यायालयों ने आरोपियों के पक्ष में निर्णय दिए हैं, वहीं एक निजी आपराधिक परिवाद के मामले मे न्यायालय ने कथित पत्रकार को सूचना पत्र जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जिन मामलो में आरोपियो को राहत मिली है, उसके एक मामले में फेसबुक पर कथित अभद्र टिप्पणी और धमकी देने के आरोप सिद्ध नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया, जबकि दूसरे मामले में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में दर्ज प्रकरण को ही विधि-सम्मत अनुमति के अभाव में विचारण योग्य नहीं मानते हुए न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिया। किंतु न्यायालय नारायणगढ़ ने आरोपी की आपत्ति अस्वीकार कर संज्ञान लेकर मामला चलाने का निर्देश दिया और आरोपी के विरुद्ध आरोप तय कर गवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया।सत्र न्यायालय मंदसौर ने आरोपी शेरू शाह की उक़्त रिवीजन स्वीकार कर नारायणगढ़ न्यायालय का संज्ञान आदेश और चार्ज आदेश अपास्त कर मामले में आरोपी को उन्मोचित करते हुए उसके विरुद्ध संपूर्ण कार्यवाही समाप्त कर दी।
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