चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

मंदसौर। सत्र न्यायालय मंदसौर के न्यायाधीश अनीश कुमार मिश्रा ने प्राणघातक हमला करने के एक मामले में अभियुक्त फैजान पिता फिरोज खां निवासी मदारपुरा को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा ने बताया कि 2 जुलाई 2025 को शुक्ला चौक पर पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त फैजान ने फरियादी अयान मेवाती पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। मामले में कोतवाली पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 10 साक्षियों के कथनों और ठोस प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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