संस्था खोलकर लाखों की धोखाधड़ी करने वालों को सजा

उज्जैन। लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को सात साल बाद न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों ने विधाता साख सहकारिता मर्यादित संस्था खोलकर लोगों को जमा राशि दोगुना देने का लालच दिया था।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया कि अपै्रल 2019 में सावित्रीबाई, जगदीश पांचाल, गंगाबाई और अन्य लोगों ने नीलगंगा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि सनशाइन टॉवर में विधाता साख सहकारिता संस्था मर्यादित के अध्यक्ष आनंद सक्सेना और उपाध्यक्ष मोहम्मद खान ने 2018 में उन्हे लालच दिया था कि संस्था में राशि जमा करने पर कुछ साल बाद उन्हे दो गुना पैसा दिया जायेगा। लोगों ने हजारों-लाखों रूपये संस्था में जमा किये, लेकिन सालभर बाद ही संस्था के कर्ताधर्ता ताला लगाकर फरार हो गये। पुलिस ने मामले में संस्था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ धारा 409, 420 भादवि का प्रकरण दर्ज किया और आनंद सक्सेना निवासी शास्त्री और मोहम्मद खान निवासी अवंतीपुरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सात साल चली सुनाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुये लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले दोनों आरोपियों को सात साल की सजा से दंडित कर 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने प्रकरण में पैरवीकर्ता राजेंद्र सिंह चौहान और अजय कुमार पांडे अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर दोनों के खिलाफ फैसला सुनाया।

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