बड़वानी। जिला दण्डाधिकारी बड़वानी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर जिले में दिपावली पर्व पर प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध कार्बाइड गन, हिंगोट आदि से जन सामान्य को गंभीर चोट लगने तथा जन धन हानि होने की पूर्ण संभावना होती हैं तथा नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा हैं। कोई भी व्यक्ति/ संस्था/ व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखे, आतिशबाजी, कार्बाइड गन तथा हिंगोट के निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अतः उक्त आदेश का नगरवासी पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
आतिशबाजी, कार्बाइड गन के निर्माण भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित:उल्लंघन पर होगी कार्यवाही