मुंबई। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। एसबीआई ने एक आॅडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को फ्रॉड की श्रेणी में डाल दिया गया था। अंबानी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी। कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी।
अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली