Pभाजपा नेताओं की शिकायत पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट

उज्जैन।इंदौर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, यह याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए कथित तौर पर ‘गद्दार’ शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में भाजपा नेताओं सुबोध स्वामी और सुनील साहनी ने दायर की थी।कोर्ट ने 6 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट- कोर्ट ने बिरलाग्राम, नागदा के थाना प्रभारी को 6 जुलाई तक अपनी जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी से चार बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें यह पूछा गया है कि क्या आवेदकों की ओर से संबंधित शिकायत थाने में प्रस्तुत की गई थी? अगर शिकायत दी गई थी, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके कारण क्या रहे? इसके अलावा, शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।पुलिस की रिपोर्ट पर होगी आगे की कार्रवाई- इस आदेश के बाद, पुलिस को अब मामले की तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की न्यायिक कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। आवेदकों सुबोध स्वामी और सुनील साहनी की ओर से अधिवक्ता एस.के. साहू ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से शिकायत के तथ्यों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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