इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी बम पर हत्या के प्रयास का मामला, चुनाव में नई मुसीबत

इंदौर। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करते हुए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में हत्या का प्रयास यानीि भादवि धारा 307 को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। अक्षय कांति बम के लिए चुनाव के चलते यह नई और बड़ी मुसीबत है।
कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों की मुसीबत बढ़ गई है. एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 17 साल पुराने एक केस में बम पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में भादवि की धारा 307 को बढ़ा दिया है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं, जबकि 13 मई को इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होना है। इस मामले में फरियादी के वकील मुकेश देवल ने कहा कि कोर्ट ने धारा 161 के बयान को स्वीकार किया और खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया। गौरतलब है कि इस धारा से पहले आरोपियों पर 293, 323, 506, 147, 148 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज थे।