May 1, 2024

दैनिक अवंतिका(उज्जैन) चार साल पहले 29 जून 2019 को हिस्ट्रीशिटर बदमाश अनमोल पिता सुधाकर गुर्जर के तिरूपतिधाम कालोनी कानीपुरा मार्ग पर एक मकान में छुपे होने की सूचना मिलने पर टीआई अरविंदसिंह तोमर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। बदमाश अनमोल ने अपने साथी आशीष पिता रमेशचंद्र शर्मा के साथ छत से कूदकर भागने का प्रयास किया था। अनमोल गिरने से घायल हो गया था। आशीष ने पुलिस ने बचने के लिये पुलिस पर देशी पिस्टल से गोलियां चला दी थी। घटना मेंटींआई और टीम में शामिल पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गये थे। दोनों बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। जिनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा 353, प्राणघातक हमला करने की धारा 307 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) (ए) का प्रकरण दर्जकर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शुक्रवार को पुलिस पर गोली चलाने के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने फैसला सुनाते हुए आशीष शर्मा को तीन साल की सजा के साथ 4 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन का संचालनपंकज जैन अपर लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा किया गया।