बड़वानी शासन ने किया लाड़ली लक्ष्मी की पात्रता शर्तो में बदलाव

बड़वानी ।  लाड़ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों में राज्य शासन ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया हैं। नये नियमानुसार अब जनवरी 2006 के जन्म के पश्चात जितनी भी लाड़ली लक्ष्मी योजना के 2 वर्ष की समयावधि में दावा ना करके लाभ से छूटी हुई बालिकाओं को कलेक्टर अपील प्रकरणों में विलंब के कारणों की जांच-पड़ताल कर दे सकेंगें। अत: योजना में आवेदन करने से छूटे समस्त परिजन अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। पहले कालातीत प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकार के पास थी अब कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया हैं ।