April 20, 2024

इंदौर। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने तीन अलग-अलग धाराओं में तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। पिता ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। घटना का पता लगने के बाद उसकी मां और नानी ने पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
25 सितंबर 2018 की रात करीब 10 बजे अपनी छोटी बहन के साथ जब पीड़िता सो रही थी, तभी उसके पिता आए और जबरदस्ती की कोशिश की। बालिका के चिल्लाने पर मां जागी और पिता को खरीखोटी सुनाई। अगली सुबह बालिका ने बताया कि छह माह पहले मां मजदूरी पर गई थी, तब पिता ने हवस का शिकार बनाया था। उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो सबको मार देगा। इसके बाद 26 सितंबर को बालिका मां और नानी के साथ लसूड़िया थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करवाई।
पुलिस ने संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार शनिवार को अपर सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पीड़ित बालिका को तीन लाख रुपये प्रतिकर शासन से दिलवाने की अनुशंसा भी की। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने की।

 

 

जन्मदिन की पार्टी में भिड़े छात्रों के दो गुट

इंदौर। स्कीम-78 में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। लसूड़िया थाना पुलिस के मुताबिक, निरंतक पुत्र नितिन सुर्वे त्रिवेणी मंदिर के पास दोस्त आदित्य मेघवंशी का जन्मदिन मना रहा था। आरोपी आदित्य उज्जैनी साथी पीयूष उज्जैनी और तीन लोगों के साथ आए और निरंतक व चिंटू ठाकुर, गणेश भुआर्यर, अंकुश के साथ मारपीट कर दी।