April 26, 2024

इंदौर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी दया उर्फ प्यारे उर्फ नरेंद्र सिंह को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई। हालांकि बावजूद इसके वह जेल से बाहर नहीं आ सका क्योंकि वह जमानत ही पेश नहीं कर सका।
गौरतलब है कि आरोपी ने जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित एक मिठाई की दुकान के पते पर डाक के जरिए एक पत्र भेजा था। इसमें उसने कहा था कि वह राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के दौरान उन्हें बम से उड़ा देगा। पत्र मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आरोपी को उज्जैन के नागदा से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रत्युष चतुर्वेदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता उज्जवल फणसे और पंकज विश्वकर्मा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध दर्ज है वे जमानतीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत भी कहते हैं कि जिन अपराधों में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है ,उनमें पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दस हजार रुपये की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

जमानत पेश नहीं कर सके, जेल भेजा

एडवोकेट फणसे ने बताया कि आरोपी को न्यायालय ने जमानत तो दे दी, लेकिन जमानतदार नहीं मिलने से वह जमानत प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। संभवत: शनिवार को उसकी तरफ से जमानत प्रस्तुत की जाएगी।