मानसिक कमजोर बालिका से अश्लीलता करने वाले का सजा

उज्जैन। 27 माह पहले मानसिक कमजोर बालिका को अपने साथ ले जाने के बाद रास्ते में अश्लीलता करने वाले आरोपी को पास्को एक्ट के मामले में न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया गया है।
उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि 11 जुलाई 2024 को माकडोन क्षेत्र में मानसिक कमजोर नाबालिग के साथ एक युवक द्वारा जबरदस्ती अश्लीलता का प्रयास किया था। नाबालिग का शोर सुनकर कुछ लोग एकत्रित हो गये थे। अश्लीलता करने वाला भाग निकला था। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। बालिका माकडोन की रहने वाली सामने आई थी। परिवार के सामने आने पर मां ने बताया था कि बेटी बचपन से कमजोर है वह इशारों में बातचीत करती है। बेटी को लेने परिचित शिवा उर्फ शिवनारायण निवासी ग्राम सतगांव थाना लालघाटी जिला शाजापुर आया था। उसने कहा था कि बुआ घर पर नहीं है, इसलिये बेटी को 4-5 दिन के लिये भेज दो। उसने बेटी को शिवा के साथ भेजा था। नाबालिग से इशारों में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शिवा ने रास्ते में शराब पी थी और एक खेत किनारे गाड़ी रोक धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। उसके द्वारा जबरदस्ती कराने का प्रयास किया जा रहा था। चिल्लाने पर मारपीट करने लगा था, आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये थे, शिवा भाग निकला था। पुलिस ने मां की शिकायत पर मामले में पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू ने फैसला सुनाते हुये आरोपी को 3 साल की सजा और 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई।

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