रेस्टोरेंट पर नायब तहसीलदार द्वारा मारपीट गालियां देने के मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान

जावरा । बहुचर्चित नायब तहसीलदार मृगेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा बड़ावदा स्थित रेस्टोरेंट में कथित रूप से मारपीट प्रकरण एवं अपमानजनक गलियां दिए जाने के वायरल मामले में न्यायालय ने नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लेने का आदेश पारित किया। मामला 11 मई 2023 की शाम 4 बजे के लगभग बड़ावदा स्थित बालाजी रेस्टोरेंट पर फरियादी विनोद एवं विक्रम पिता अमर जी के साथ नायब तहसीलदार सिसोदिया( वर्तमान में तहसीलदार रामपुरा नीमच  पदस्थ )द्वारा कथित रूप से पद एवं अधिकारी का दुरुपयोग करते हुए फरियादी को लात घुसो एवं चाय की केतली से मारपीट की गई। केतली से सर जैसे संवेदनशील अंग पर प्रहार किया गया तथा सार्वजनिक स्थल पर अश्लील व अपमानजनक गालियां भी दी गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फरियादी का कहना है की घटना का वीडियो सार्वजनिक होने के बावजूद पुलिस ने कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया तो फरियादी  ने अपने अधिवक्ताओं  के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने साक्ष्य  कथनो  दस्तावेजी  साक्ष्य  एवं उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है। न्यायालय ने माना है कि शरीर के संवेदनशील भाग्य पर प्रहार किया गया जो गंभीर कृत्य है ।इससे मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभियुक्त सिसोदिया के विरुद्ध धारा 324 ,323 एवं 294 के अंतर्गत संज्ञान लेने का आदेश पारित किया।

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