नई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘न्यूजक्लिक’ और उसके संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ विदेशी फंडिंग केस में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की एफआईआर और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच रद्द कर दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा- यह कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर शक्तियों का मनमाना हमला और दुरुपयोग थी। जांच एजेंसियां ठोस साक्ष्य के बिना व्यापक जांच करती रहीं। एफआईआर में लगाए आरोपों को सही मान लेने पर भी धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आपराधिक केस नहीं बनता है।इसलिए एफआईआर जारी रखना कानून का घोर दुरुपयोग था। कोर्ट ने कहा- धोखाधड़ी के मामले में कोई ऐसा पक्ष होना चाहिए, जिससे धोखा हुआ, पर इस मामले में कोई शिकायत ही नहीं थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई रद्द की:कहा- कार्रवाई शक्तियों का था मनमाना दुरुपयोग